सामूहिक विवाह योजना का लाभ अब तीन लाख सालाना आय वालों को भी मिलेगा: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आय सीमा को दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये वार्षिक करने की घोषणा की। अब अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की कवरेज बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी धर्मों और वर्गों की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लाभार्थियों को पात्रता के लिए अब तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा तक छूट दी जाएगी। योजना में अब तक 51 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी जा चुकी है।

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वृद्धावस्था पेंशन पर विशेष ध्यानमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता में आधार सत्यापन को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन यदि किसी के पास फेमिली आईडी है और उसकी आय 60 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि होती है, तो उसे पेंशन देने में देरी न की जाए।

उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पेंशन की पात्रता की पुष्टि समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए और पात्र व्यक्तियों को योजना का तत्काल लाभ मिले।मुख्य बिंदु:सामूहिक विवाह योजना की वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई।अब अधिक लोग योजना के पात्र बनेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन योजना की कवरेज बढ़ाने के निर्देश।परिवार पहचान पत्र (फेमिली आईडी) से पात्रता की पुष्टि को प्राथमिकता देने पर जोर।

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