सैन्य फोटो वीडियो के प्रसारण पर रोक की सूचना:
संख्या: 41015/3/2024-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
‘ए’ विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 26 अप्रैल, 2025
परामर्श
प्रति: सभी मीडिया चैनलों को
विषय: सभी मीडिया चैनलों को सुरक्षा बलों की गतिविधियों और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से परहेज करने के संबंध में परामर्श।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों तथा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे रक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी अभियानों की रिपोर्टिंग के दौरान अत्यधिक जिम्मेदारी बरतें और मौजूदा कानूनों एवं नियमों का सख्ती से पालन करें।
विशेष रूप से: रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी रियल-टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण, या “स्रोतों पर आधारित” जानकारी का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समयपूर्व खुलासा शत्रुतापूर्ण तत्वों को अनजाने में सहायता पहुँचा सकता है और संचालन की प्रभावशीलता तथा कार्मिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
पूर्व की घटनाओं जैसे करगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर किया है।
मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह एक साझा नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे सामूहिक कार्य ongoing अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा को खतरे में न डालें।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(प) का पालन करने के लिए परामर्श जारी कर चुका है। नियम 6(1)(प) के अनुसार:
“कोई भी ऐसा कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान की लाइव कवरेज हो। ऐसे मामलों में मीडिया कवरेज को केवल संबंधित सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रखा जाना चाहिए, जब तक कि ऑपरेशन समाप्त न हो जाए।”
ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों की गतिविधियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज न करने की सलाह दी जाती है। मीडिया कवरेज को केवल अधिकृत अधिकारी की समय-समय पर दी गई जानकारी तक सीमित रखा जाए।
सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे रिपोर्टिंग के दौरान सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बनाए रखें तथा राष्ट्र सेवा में उच्चतम मानकों का पालन करें।
यह परामर्श मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
(क्षितिज अग्रवाल)
उप निदेशक
प्रतिलिपि:
केबल टेलीविजन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों की स्व-नियामक संस्थाओं को।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगठन/संस्थाओं को।
ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को।
(अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित)