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  • भारत सरकार ने जारी की सैन्य फोटो वीडियो प्रसारण पर रोक की सूचना

    भारत सरकार ने जारी की सैन्य फोटो वीडियो प्रसारण पर रोक की सूचना

    सैन्य फोटो वीडियो के प्रसारण पर रोक की सूचना:

    संख्या: 41015/3/2024-बीसी-III
    भारत सरकार
    सूचना और प्रसारण मंत्रालय
    ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन,
    नई दिल्ली – 110001
    दिनांक: 26 अप्रैल, 2025

    परामर्श

    प्रति: सभी मीडिया चैनलों को

    विषय: सभी मीडिया चैनलों को सुरक्षा बलों की गतिविधियों और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से परहेज करने के संबंध में परामर्श।

    राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों तथा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे रक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी अभियानों की रिपोर्टिंग के दौरान अत्यधिक जिम्मेदारी बरतें और मौजूदा कानूनों एवं नियमों का सख्ती से पालन करें।

    विशेष रूप से: रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी रियल-टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण, या “स्रोतों पर आधारित” जानकारी का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समयपूर्व खुलासा शत्रुतापूर्ण तत्वों को अनजाने में सहायता पहुँचा सकता है और संचालन की प्रभावशीलता तथा कार्मिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

    पूर्व की घटनाओं जैसे करगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर किया है।

    मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह एक साझा नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे सामूहिक कार्य ongoing अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा को खतरे में न डालें।

    सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(प) का पालन करने के लिए परामर्श जारी कर चुका है। नियम 6(1)(प) के अनुसार:

    “कोई भी ऐसा कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान की लाइव कवरेज हो। ऐसे मामलों में मीडिया कवरेज को केवल संबंधित सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रखा जाना चाहिए, जब तक कि ऑपरेशन समाप्त न हो जाए।”

    ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों की गतिविधियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज न करने की सलाह दी जाती है। मीडिया कवरेज को केवल अधिकृत अधिकारी की समय-समय पर दी गई जानकारी तक सीमित रखा जाए।

    सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे रिपोर्टिंग के दौरान सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बनाए रखें तथा राष्ट्र सेवा में उच्चतम मानकों का पालन करें।

    यह परामर्श मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

    (क्षितिज अग्रवाल)
    उप निदेशक

    प्रतिलिपि:

    केबल टेलीविजन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों की स्व-नियामक संस्थाओं को।

    इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगठन/संस्थाओं को।

    ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को।

    (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित)

  • राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

    राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

    राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, आरक्षण, नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवश्यक होता है। इस लेख में हम राजस्थान में SC, ST और OBC प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी देंगे।


    1. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

    जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है:

    सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए
    शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटों के लिए
    सरकारी योजनाओं (छात्रवृत्ति, आवास योजना, लोन) के लाभ के लिए
    राजनीतिक आरक्षण (चुनाव लड़ने के लिए) के लिए


    2. SC, ST और OBC प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

    SC/ST प्रमाण पत्र – केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में आते हैं।

    OBC प्रमाण पत्र – यह उन जातियों के लिए जारी किया जाता है, जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की OBC सूची में शामिल हैं। साथ ही, अगर परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है, तो वह क्रीमी लेयर OBC में आएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।


    3. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    1. आधार कार्ड
    2. राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
    3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
    4. जाति का प्रमाण (पूर्वजों का जाति प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत की रिपोर्ट)
    5. आय प्रमाण पत्र (OBC क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर के लिए आवश्यक)
    6. पासपोर्ट साइज फोटो
    7. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जाति सूची की प्रति (संबंधित जाति के लिए)

    🔹 नोट: अगर परिवार में पहले से किसी सदस्य के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो उससे प्रक्रिया आसान हो जाती है।


    4. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

    ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    राजस्थान सरकार ने SC, ST और OBC प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है।

    चरण 1: राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर जाएं।
    चरण 2: SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।
    चरण 3: ‘जाति प्रमाण पत्र’ का विकल्प चुनें।
    चरण 4: आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
    चरण 5: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
    चरण 6: आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और ट्रैकिंग ID से स्टेटस चेक करें।
    चरण 7: प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद उसे पोर्टल से डाउनलोड करें या ई-मित्र केंद्र से प्राप्त करें।


    ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

    चरण 1: नजदीकी तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय, या जिला कलेक्टर कार्यालय जाएं।
    चरण 2: जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
    चरण 3: फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
    चरण 4: आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी (तहसीलदार/SDM) को जमा करें।
    चरण 5: जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।


    5. आवेदन शुल्क और समय सीमा

    नोट: अगर आवेदन में कोई गलती होती है या अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।


    6. SC/ST/OBC प्रमाण पत्र की वैधता

    • SC/ST प्रमाण पत्र: आजीवन वैध (दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं)।
    • OBC प्रमाण पत्र: 1 वर्ष तक वैध (प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण आवश्यक)।

    7. SC, ST और OBC प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ

    सरकारी नौकरियों में आरक्षण – केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में SC/ST/OBC उम्मीदवारों को आरक्षण मिलता है।
    शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण – IIT, NIT, IIM, मेडिकल कॉलेज और अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें मिलती हैं।
    छात्रवृत्ति योजनाएं – अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलता है।
    सरकारी योजनाओं का लाभ – विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे PM आवास योजना, मुद्रा लोन, SC/ST उद्यमिता योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।


    8. राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर का अंतर:

    • यदि OBC परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है, तो वह क्रीमी लेयर में आएगा और OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
    • यदि आय ₹8 लाख से कम है, तो वह नॉन-क्रीमी लेयर में आएगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा।

    जाति प्रमाण पत्र बनवाने में देरी हो रही है?

    • आप अपने आवेदन की स्थिति राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।
    • यदि प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन रहा, तो संबंधित तहसीलदार या SDM कार्यालय में संपर्क करें।

    निष्कर्ष

    राजस्थान में SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और इसका लाभ उठाएं।

  • अगर आधार कार्ड खो जाए या न बना हो तो क्या करें?

    अगर आधार कार्ड खो जाए या न बना हो तो क्या करें?

    आधार कार्ड भारत में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक है। यह सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और कई अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक होता है। अगर आपका आधार कार्ड खो जाए या अभी तक बना न हो, तो चिंता की कोई बात नहीं। यहां हम बताएंगे कि आधार कार्ड गुम हो जाने या नया आधार बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है।


    1. अगर आधार कार्ड खो जाए तो क्या करें?

    अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या पुनः प्रिंट करवा सकते हैं।

    (A) ऑनलाइन डाउनलोड करें (E-Aadhaar)

    1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
      • https://uidai.gov.in पर विजिट करें।
      • “My Aadhaar” सेक्शन में Download Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
    2. आवश्यक विवरण भरें
      • आप आधार नंबर (Aadhaar Number) या नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से खोज सकते हैं।
      • OTP (One Time Password) डालकर वेरीफाई करें।
    3. आधार डाउनलोड करें
      • वेरीफिकेशन के बाद ई-आधार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
      • इसे खोलने के लिए पासवर्ड आपके नाम के पहले चार अक्षर (कैपिटल लेटर में) और जन्म वर्ष होंगे (जैसे: “RAJU1990”)।

    (B) आधार पुनः प्रिंट करवाएं

    अगर आपको फिजिकल आधार कार्ड चाहिए तो UIDAI से इसे फिर से मंगाया जा सकता है।

    1. https://uidai.gov.in पर Order Aadhaar Reprint ऑप्शन चुनें।
    2. अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड भरें।
    3. मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करें।
    4. ₹50 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
    5. 5-10 दिनों में आपका आधार कार्ड डाक से भेज दिया जाएगा।

    (C) आधार नाम या मोबाइल नंबर न हो तो क्या करें?

    अगर आपको आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर याद नहीं है, तो यह करें:

    1. https://uidai.gov.in पर जाएं और Retrieve Lost UID/EID ऑप्शन चुनें।
    2. अपना नाम और जन्म तिथि डालें।
    3. OTP से वेरीफाई करें और अपना आधार नंबर प्राप्त करें।
    4. इसके बाद “Download Aadhaar” ऑप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

    2. अगर आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो क्या करें?

    (A) नया आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

    अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो आपको नामांकन (Enrollment) करना होगा।

    1. नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाएं
      • UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी आधार केंद्र का पता करें।
      • आप ई-मित्र, बैंक शाखाओं, डाकघरों, या सरकारी कार्यालयों में स्थित आधार केंद्रों पर भी जा सकते हैं।
    2. आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं
      • पहचान प्रमाण: (कोई एक)
        • पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी
      • पता प्रमाण: (कोई एक)
        • बिजली/पानी बिल, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट
      • जन्म प्रमाण पत्र (आवश्यक नहीं लेकिन बच्चों के लिए जरूरी)
    3. बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर कराएं
      • आधार केंद्र पर आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट, और आइरिस स्कैनिंग होगी।
    4. नामांकन पर्ची प्राप्त करें
      • आपको एक नामांकन पर्ची (Enrollment Slip) मिलेगी जिसमें आपका नामांकन नंबर (Enrollment ID – EID) होगा।
    5. स्टेटस चेक करें
      • https://uidai.gov.in पर Check Aadhaar Status में EID डालकर स्थिति जान सकते हैं।
    6. ई-आधार डाउनलोड करें
      • आधार बनने के बाद आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

    3. आधार संबंधी अन्य समस्याओं का समाधान

    (A) अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो क्या करें?

    • बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार डाउनलोड नहीं कर सकते।
    • इसके लिए आधार केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं।

    (B) अगर आधार में कोई गलती है तो सुधार कैसे करें?

    • ऑनलाइन https://ssup.uidai.gov.in से नाम, पता, जन्म तिथि आदि अपडेट कर सकते हैं।
    • बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार केंद्र जाना होगा।

    (C) अगर आधार OTP नहीं आ रहा तो क्या करें?

    • UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें।
    • आधार केंद्र जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करें।

    निष्कर्ष

    आधार कार्ड खोने या नया बनवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप ऑनलाइन डाउनलोड, पुनः प्रिंट, या निकटतम आधार केंद्र से नया आधार बनवा सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर नहीं पता है तो आप UID/EID रिकवरी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने और अन्य सुधारों के लिए आधार केंद्र जाना जरूरी है।

    आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं या https://uidai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

  • राजस्थान में शादी का प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं: एक आसान गाइड

    राजस्थान में शादी का प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं: एक आसान गाइड

    शादी का प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ है, जो साबित करता है कि दो व्यक्तियों के बीच शादी हुई है। यह प्रमाणपत्र कई सरकारी प्रक्रियाओं, नाम बदलने, वीजा, या अन्य कानूनी कामों के लिए जरूरी हो सकता है। राजस्थान में शादी का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित आसान कदमों का पालन करना होगा।

    शादी का प्रमाणपत्र राजस्थान में प्राप्त करने की प्रक्रिया

    1. आवश्यक दस्तावेज़

    राजस्थान में शादी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज़ निम्नलिखित हो सकते हैं:

    • पहचान प्रमाण (Identity Proof): जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट।
    • निवास प्रमाण (Address Proof): जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड।
    • तस्वीरें: शादी की दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें।
    • शादी की तारीख का प्रमाण: शादी के समय की तारीख का प्रमाण (जैसे धार्मिक संगठन से शादी का प्रमाणपत्र, या गवाहों द्वारा साइन किया गया हलफनामा)।
    • गवाहों के दस्तावेज़: यदि गवाह मौजूद हैं तो उनके पहचान प्रमाण।

    2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

    राजस्थान सरकार ने अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है, जिससे आप घर बैठे शादी का प्रमाणपत्र राजस्थान में बना सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

    1. राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
    2. आवेदन फॉर्म भरें:
      • वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को ध्यान से भरें, जिसमें आपको अपनी शादी की तारीख, स्थान, दूल्हे-दुल्हन का नाम, और अन्य संबंधित जानकारी भरनी होती है।
    3. दस्तावेज़ अपलोड करें:
      • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपियाँ अपलोड करें।
    4. शुल्क का भुगतान करें:
      • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
    5. फॉर्म सबमिट करें:
      • सबमिट करने के बाद, आपको आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी और कुछ दिनों के अंदर प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

    3. ऑफलाइन आवेदन

    यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो आप ऑनलाइन शादी का प्रमाणपत्र के अलावा ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

    1. नगर निगम या तहसील कार्यालय पर जाएं:
      • नजदीकी नगर निगम या तहसील कार्यालय में जाएं और वहां शादी के प्रमाणपत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
    2. आवेदन पत्र भरें:
      • फॉर्म में सभी सही जानकारी भरें।
    3. दस्तावेज़ जमा करें:
      • सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ जमा करें।
    4. शुल्क का भुगतान करें:
      • ऑफलाइन आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान संबंधित कार्यालय में करें।
    5. प्रमाणपत्र प्राप्त करें:
      • आवेदन स्वीकार होने के बाद कुछ दिनों में आपको शादी का प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

    4. शादी के प्रमाणपत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

    • अगर आपको किसी विशेष कारण से जल्दी प्रमाणपत्र चाहिए, तो तत्काल सेवा का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।
    • अगर आप पुरानी शादी का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संबंधित कार्यालय से पुराने रिकॉर्ड का पता लगाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

    राजस्थान में शादी का प्रमाणपत्र बनवाना अब बहुत सरल हो गया है। आप ऑनलाइन शादी का प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं या चाहें तो ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसे बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की जरूरत होती है और सही आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। शादी के प्रमाणपत्र के बिना आपको कई कानूनी कामों में समस्या हो सकती है, इसलिए इसे बनवाना बेहद महत्वपूर्ण है।

  • एसएसओ आईडी SSO ID कैसे बनाए और ईडब्ल्यूएस या अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करे

    एसएसओ आईडी SSO ID कैसे बनाए और ईडब्ल्यूएस या अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करे

    राजस्थान में SSO ID बनाने और EWS प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के आसान कदम:

    SSO ID क्या है?

    राजस्थान सरकार ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एकल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल शुरू किया है। SSO ID बनाकर, आप सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि EWS प्रमाण पत्र।

    SSO ID कैसे बनाएं:

    1. SSO पोर्टल पर जाएं:अपने फोन या कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र खोलें और राजस्थान सरकार की SSO वेबसाइट पर जाएं: https://sso.rajasthan.gov.in

    2. नई आईडी के लिए रजिस्टर करें:होमपेज पर आपको ‘रजिस्टर’ का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

    3. रजिस्ट्रेशन का तरीका चुनें:यहां तीन तरीके मिलते हैं:जनाधार (जनाधार कार्ड से)गूगल (गूगल अकाउंट से)फेसबुक (फेसबुक अकाउंट से)आप जनाधार से रजिस्टर कर सकते हैं या गूगल/फेसबुक से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    4. जानकारी भरें:चुने हुए तरीके के अनुसार अपनी जानकारी भरें जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और पासवर्ड।

    5. OTP वेरिफिकेशन:आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। इसे वेबसाइट पर दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

    6. SSO ID तैयार:अब आपकी SSO ID बन चुकी है। इसे नोट कर लें क्योंकि यह आपको सरकारी सेवाओं के लिए लॉगिन करने में मदद करेगी।

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें: 1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल पर लॉगिन करें। 2. ई-मित्र सेवा का चयन करें:लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से ‘ई-मित्र’ या ‘सर्टिफिकेट’ सेवा चुनें। 3. EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें:ई-मित्र सेवा के अंदर EWS प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें। 4. आवेदन फॉर्म भरें:अब EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, और संपत्ति की जानकारी भरें। 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड), और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। 6. फॉर्म जमा करें और भुगतान करें:फॉर्म जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें। 7. रसीद प्राप्त करें:सफलतापूर्वक आवेदन करने पर आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभालकर रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

    राजस्थान में SSO ID बनाना और EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से SSO ID बना सकते हैं और EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र: आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण और लाभ – राजस्थान में संपूर्ण जानकारी

    ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र क्या है?

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, और अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण के पात्र होते हैं। यह प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों के लिए है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान है।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पात्रता:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

    1. आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

    2. भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    3. आवासीय संपत्ति: आवेदक के पास शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए, और अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।

    4. अन्य संपत्ति: आवेदक के पास अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), या अनुसूचित जनजाति (ST) के तहत आरक्षण का लाभ नहीं होना चाहिए।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:

    1. ऑनलाइन आवेदन: इसके लिए आपको वेबसाइट के लिए एक SSO ID बनानी होगी। (अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़े) सबसे पहले राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, संपत्ति की जानकारी आदि दर्ज करें।आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

    2. ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी एसडीएम (SDM) कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाएं।वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, और फोटो संलग्न करें। आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें। इसके बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ:

    1. सरकारी नौकरियों में आरक्षण: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है।

    2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: इंजीनियरिंग, मेडिकल, और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलता है।

    3. सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाती है।

    4. आर्थिक सहायता: राजस्थान में कई योजनाओं के तहत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास में सब्सिडी या छूट मिलती है।

    दस्तावेज़ों की सूची:

    ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

    1. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) 2. आय प्रमाण पत्र 3. संपत्ति के दस्तावेज (भूमि या घर का विवरण) 4. राशन कार्ड (यदि लागू हो) 5. पासपोर्ट साइज फोटो 6. आवासीय प्रमाण पत्र (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)

    समय सीमा और प्रमाण पत्र की वैधता:

    आमतौर पर, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में 15 से 30 दिनों का समय लगता है।यह प्रमाण पत्र एक साल के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे नवीनीकृत करना पड़ता है।

    राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है। समय पर सही दस्तावेज़ जमा करके, इस प्रमाण पत्र का लाभ उठाया जा सकता है।

    SSO ID के माध्यम सेऑनलाइन आवेदन:

    EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:

    1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: अपनी SSO ID और पासवर्ड का उपयोग करके SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।

    2. ई-मित्र सेवा का चयन करें: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से ‘ई-मित्र’ या ‘सर्टिफिकेट’ सेवा चुनें।

    3. EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें: ई-मित्र सेवा के अंदर EWS प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।

    4. आवेदन फॉर्म भरें: अब EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय विवरण, और संपत्ति की जानकारी भरें।

    5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड), और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।

    6. फॉर्म जमा करें और भुगतान करें: फॉर्म जमा करने के बाद, यदि कोई आवेदन शुल्क है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें।

    7. रसीद प्राप्त करें: सफलतापूर्वक आवेदन करने पर आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभालकर रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।