खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

राजस्थान के खनन कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हेक्टेयर तक की माइनर मिनरल लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति (EC) प्राप्त करने की समयसीमा दो माह बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी है।

“राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से मिली दो माह की मोहलत, अब तक 6814 खानों को ईसी जारी”

प्रमुख सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सक्रियता के चलते यह राहत संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार खनन कारोबारियों के हित में काम कर रही है और पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

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ईसी प्रक्रिया में तेजी, अब तक 6814 खानों को स्वीकृति

माइंस निदेशक श्री दीपक तंवर ने बताया कि सीया (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) द्वारा अब तक 6814 खान लीज और क्वारी लाइसेंसधारकों को पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इसके अलावा, 22700 खानधारकों को परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से 19038 आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

सरकार का समन्वय और मॉनिटरिंग जारी

खनन कारोबारियों को ईसी दिलाने में तेजी लाने के लिए एसएमई अधिकारी श्री प्रताप मीणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो सरकार, खान विभाग और सीया के बीच समन्वय का कार्य संभाल रहे हैं।

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राज्य सरकार का दावा है कि बचे हुए खानधारकों से जल्द से जल्द आवेदन करवाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।


➡ खनन कारोबारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना फायदेमंद होगा? अपनी राय कमेंट में दें!

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