मिलावटी मसालों पर सख्ती, जहरीले मसाले मिलने के बाद प्रदेशभर में कार्रवाई, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज

जयपुर, 9 जून। सरकार की आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की पहल को लेकर राज्य में मिलावट के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर शनिवार को प्रदेशभर में मिलावटी मसालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में हाल ही अनसेफ पाए गए नामी कम्पनियों के मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य मसाला कारोबारियों पर भी व्यापक कार्रवाई की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि विगत दिनों बड़ी मसाला कम्पनियों के यहां कार्रवाई कर सैम्पल लिए गए थे। इनमें से कुछ सैम्पल अनसेफ पाए गए। इसे देखते हुए शनिवार को सभी जिलों में अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने, दूसरे बैचों के सैम्पल लेने सहित अन्य कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान रात करीब 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 12 हजार किलो से अधिक मसाले सीज किए गए और 71 एन्फोर्समेंट सैंपल लिए गए।

ये भी पढ़ें:  उपराष्ट्रपति 16 जनवरी, 2024 को राजस्थान के जयपुर, करौली और धौलपुर का दौरा करेंगे

खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि पेस्टीसाइड तथा इंसेक्टीसाइड की मानक से अधिक मात्रा होने से अनसेफ पाए गए मसालों के बाद पूरे राजस्थान में मसालों को लेकर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई । उन्होंने बताया कि रात 8 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में मसाले के 71 इंफोर्समेंट सैंपल लिए गए और लगभग 12061 किलो मसाले मिलावट का संदेह होने पर सीज किए गए। इस दौरान एमडीएच, शीबा ताजा, एवरेस्ट, हमदर्द, श्याम धनी, रामदेव व अन्य ब्राण्ड के पावभाजी मसाला, सांभर मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, रायता मसाला, चना मसाला आदि के सैंपल लिए गए एवं सीज करने की कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें:  खनन कारोबारियों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की समयसीमा 31 मई तक बढ़ाई

विशेष अभियान के तहत संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एस एन धौलपुरिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने पाली जिले में अरिहंत फूड प्रोडक्ट सरधना तथा किरण इंडस्ट्री ब्यावर पर कार्रवाई कर 7420 किलो मसाले सीज किए।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *