राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन सामान्य वर्ग के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए की गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अन्य आरक्षित श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल नहीं हैं। इस लेख में, हम राजस्थान में EWS आरक्षण के नियमों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी प्रदान करेंगे।
EWS आरक्षण क्या है?
EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यह आरक्षण उन सामान्य वर्ग के नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय और संपत्ति निर्धारित मानदंडों के भीतर होती है। राजस्थान में EWS श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान है。
EWS आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड:
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इस आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल है, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि。
- भूमि स्वामित्व:
- कृषि भूमि: परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवासीय संपत्ति:
- शहरी क्षेत्रों में 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के बाहर 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए。
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- SSO ID बनाएं और लॉगिन करें।
- ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण और संपत्ति की जानकारी शामिल हो।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि या संपत्ति के दस्तावेज़ आदि।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो) और फॉर्म जमा करें।
- ऑफ़लाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- वहां से EWS प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि या संपत्ति के दस्तावेज़
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
EWS प्रमाण पत्र की वैधता:
मई 2022 में, राजस्थान सरकार ने EWS प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है। हालांकि, प्रमाण पत्र की मान्यता के लिए आवेदक को प्रत्येक वर्ष निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाला शपथ पत्र देना होगा।
EWS आरक्षण के लाभ:
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण: इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में EWS श्रेणी के छात्रों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं में EWS प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।
निष्कर्ष:
राजस्थान में EWS आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करता है। यदि आप उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करके इन लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
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