भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के नियम, पात्रता और लाभ

भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण 2019 में लागू किया गया था। यह उन सामान्य वर्ग (General Category) के नागरिकों के लिए है, जो अन्य आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) में नहीं आते और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इस लेख में हम भारत में EWS आरक्षण के नियमों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी देंगे।


EWS आरक्षण क्या है?

EWS आरक्षण भारत सरकार द्वारा 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था। इसके तहत, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत लागू किया गया है।


EWS आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड

EWS आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं सामान्य वर्ग के नागरिकों को मिलता है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

1. वार्षिक पारिवारिक आय

  • परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • यह आय सभी स्रोतों से (नौकरी, व्यवसाय, कृषि, किराया आदि) मिलाकर आंकी जाती है।
ये भी पढ़ें:  मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिसंबर 2024 में होगा ब्राह्मण एवं सर्व समाज का सामूहिक विवाह आयोजन

2. भूमि और संपत्ति से जुड़े मानदंड

आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए:

  • कृषि भूमि – 5 एकड़ से अधिक नहीं
  • आवासीय फ्लैट – 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं
  • आवासीय भूखंड
    • नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज से अधिक नहीं
    • गैर-नगरपालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक नहीं

3. अन्य आरक्षित वर्गों से संबद्धता

  • यदि कोई व्यक्ति SC, ST, या OBC आरक्षण के लिए पात्र है, तो वह EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता।

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन:

  • भारत के विभिन्न राज्यों में EWS प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकारों के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
  • कॉमन पोर्टल: e-District या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
  • आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  • शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो) और आवेदन जमा करें।

2. ऑफलाइन आवेदन:

  • निकटतम तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
  • आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
ये भी पढ़ें:  बिना एक गोली चले, सिर्फ सिंधु नदी का पानी रोकना ही पाकिस्तान का विनाश कर देगा।

आवश्यक दस्तावेज

EWS प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. भूमि/संपत्ति के दस्तावेज
  6. निवास प्रमाण पत्र
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

EWS प्रमाण पत्र की वैधता

  • EWS प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है।
  • इसे हर साल नवीनीकरण (renewal) कराना आवश्यक होता है।

EWS आरक्षण के लाभ

  1. सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
    • केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में EWS उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10% आरक्षण मिलता है।
    • यह आरक्षण पहले से मौजूद SC/ST/OBC कोटे से अलग है और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है।
  2. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
    • IIT, IIM, NIT, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% सीटें EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होती हैं।
    • प्रवेश परीक्षा में कटऑफ कम होता है और फीस में छूट मिल सकती है।
  3. सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुद्रा लोन और अन्य सरकारी लाभों में EWS श्रेणी के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है
ये भी पढ़ें:  नए निर्णय और नीतियों के निर्णायक 60 दिन: राजस्थान सरकार के अहम कदम

EWS आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह आरक्षण सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं है। कुछ राज्य अपनी नीतियों के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।
  • कई राज्यों में EWS कोटे की नौकरियों और सीटों को भरने की प्रक्रिया अभी जारी है और समय के साथ इसमें सुधार हो सकता है।
  • सभी केंद्रीय नौकरियों और परीक्षाओं (UPSC, SSC, बैंकिंग आदि) में EWS कोटा लागू होता है।

निष्कर्ष

EWS आरक्षण उन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था, जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि आप EWS श्रेणी के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और इस आरक्षण के लाभ उठाएं।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *