राजस्थान में 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, न लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

राजस्थान परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दी गई है। यदि वाहन मालिक यह प्लेट अपने वाहनों पर नहीं लगाते हैं, तो उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।परिवहन विभाग ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 और 8 है, उन्हें 31 मई तक एचएसआरपी लगानी होगी। वहीं, जिन वाहनों का अंतिम अंक 9 और 0 है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है।

वाहन मालिक एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए सियाम पोर्टल www.siam.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग के बाद वाहन मालिक नजदीकी डीलर से एचएसआरपी प्राप्त कर सकते हैं।

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एचएसआरपी प्लेट्स लेजर कोटेड होती हैं और इन्हें केवल तोड़ने के बाद ही हटाया जा सकता है, जिससे वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा, एचएसआरपी लगाने से इंटरनेट आधारित ट्रैफिक व्यवस्था को लागू करने, ई-चालान प्रक्रिया को सरल बनाने और संदिग्ध वाहनों को ट्रेस करने में भी मदद मिलेगी।

परिवहन विभाग एक नया और अपडेटेड पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसे आचार संहिता हटने के बाद सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस नए पोर्टल से वाहन मालिकों को एचएसआरपी के लिए आवेदन करने में और अधिक सुविधा होगी।इस कदम से राज्य में वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है हालाकि कुछ लोगो का कहना है की प्लेट लगाने के लिए समय कम दिया गया है।

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