नागरिकता संशोधन कानून लागू, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को अधिसूचित कर दिया है, जिससे यह पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है।

सूत्रों के अनुसार, CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दो महीने में दो बार कहा था कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है और इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी।

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हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। CAA के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय ने CAA लागू होने पर जश्न मनाया है। इस समुदाय के लोग मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और भारत-पाक विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे।

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